वेतन भुगतान मामले में आदेश के 14 साल बाद भी विभाग दाखिल नहीं कर सका जवाब, हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक समेत कई अफसरों के खिलाफ जारी किया वारंट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर इंटर कॉलेज नेवरिया के एक अध्यापक के वेतन भुगतान के मामले में आदेश के बावजूद 14 साल तक जवाब न दाखिल करने पर प्रयागराज के माध्यमिक शिक्षा निदेशक, वाराणसी के संयुक्त शिक्षा निदेशक, जौनपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक, वित्त अधिकारी और कॉलेज के प्रबंध समिति के मैनेजर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने अध्यापक
बजरंगबली दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट में इन सभी को पांच जुलाई तक रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन, न जवाब दाखिल हुआ न अधिकारी पेश हुए। इससे नाराज कोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।
याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि वर्ष 2010 ने दाखिल याचिका पर जवाब तलब किया गया था। लेकिन, करीब 14 साल बाद भी जवाब दाखिल नही हो सका। इस पर कोर्ट ने इन्हें पांच जुलाई को तलब किया था। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
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