सरप्लस समायोजन पर कोर्ट ऑर्डर हुआ अपलोड
समायोजन पर अभी नहीं लगी उच्च न्यायालय से रोक
हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन हुई समायोजन प्रक्रिया, अगली सुनवाई 29 जुलाई को
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■ कनिष्ठ अध्यापक को समायोजित करने के आदेश को चुनौती दी
■ कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, समायोजन प्रक्रिया न्यायालय के अन्तिम निर्णय के हुई अधीन
प्रयागराज। परिषदीय स्कूलों में होने वाली समायोजन प्रक्रिया अब न्यायालय के अन्तिम फैसले के अधीन रहेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने याचिकाकर्ता पुष्कर सिंह चंदेल और अन्य कि याचिका पर अधिवक्ता दिलीप कुमार मिश्रा और अमित मिश्रा की दलीलों को सुनने के बाद दिया।
याचिका में विभाग के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें विद्यालय के कनिष्ठ अध्यापक को पहले समायोजित करने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने अधिवक्ताओं की दलीलों से सहमत होते हुए प्रक्रिया को फाइनल आउटकम ऑफ़ जजमेंट करते हुए सरकार से जवाब मांगा है और मामले को 29 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।
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