69000 शिक्षक भर्ती का अगला अखाड़ा बनेगा सुप्रीम कोर्ट, एक ही भर्ती में कितनी बार आरक्षण का सवाल उठाकर अनारक्षित चयनित कोर्ट जाने की तैयारी में, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी दाखिल की कैविएट
चयनित अभ्यर्थी रॉबिन सिंह ने कहा कि भर्ती में चयन का पहला आधार टीईटी थी। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 90 नंबर व ओबीसी 82 नंबर के शामिल हुए। इस तरह उन्हें 8 नंबर की छूट मिली। दूसरा आधार असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम (एटीआरई) रहा है। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 97 नंबर पर और ओबीसी के 90 नंबर पर चयनित हुए। यहां भी उन्हें 7 नंबर की छूट मिली।
अंतिम चयन में भी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया गया। वे अपने मूल पदों के साथ अनारक्षित श्रेणी में भी 12 हजार से ज्यादा चयनित हुए हैं। जबकि पूर्व में ही यह कहा गया है कि एक भर्ती में एक ही बार आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसे में आरक्षण का लाभ दो बार न दिया जाए व सरकार को पुरानी सूची की रक्षा करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आरक्षित अभ्यर्थी :
इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए सिरे से सूची बनाने के आदेश के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इस बीच बृहस्पतिवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। उनके वकील ने मांग की है कि इस मामले में किसी भी विधिक कार्यवाही से पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पक्ष भी सुना जाए।
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