एक और फैसला : दो वर्ष की मैटरनिटी लीव की अनिवार्यता गलत – हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव के लिए दो वर्ष गैप की अनिवार्यता को आधार बनाकर छुट्टी देने से इनकार करने के बीएसए रामपुर के आदेश को रद्द कर दिया है।
कोर्ट ने आदेश रद्द करते हुए याची को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस अवधि का वेतन देने का भी निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कुशल राणा की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। याचिका में बीएसए रामपुर के आदेश को चुनौती दी गई थी।
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