अमान्य विद्यालयों के संचालन पर यूपी बोर्ड की पड़ी निगाहें, जनसामान्य से मांगी सूचना
अनधिकृत प्रवेश पर मान्यता प्राप्त संस्था होगी दंड की भागीदार
अमान्य संस्था या कोचिंग के अनधिकृत छात्रों का प्रवेश अवैध
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) सचिव भगवती सिंह ने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अमान्य संस्था अथवा कोचिंग संस्था के छात्र-छात्राओं के प्रवेश होने की स्थिति पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सार्वजनिक पत्र जारी कर कहा है कि यदि कहीं अमान्य कक्षाएं संचालित की जा रही हों तो उसकी सूचना यूपी बोर्ड मुख्यालय एवं बोर्ड के सभी पांच क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों को दें, जिससे उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
सचिव ने कहा है कि परिषद से मान्यता प्राप्त होने के बाद संस्थाओं द्वारा केवल मान्य वर्ग/ विषयों में छात्र-छात्राओं का प्रवेश लिया जाएगा। यदि संस्था द्वारा किसी अमान्य संस्था अथवा कोचिंग संस्था के अनधिकृत छात्रों का प्रवेश लिया जाता है तो वह अनियमित एवं अवैध होगा। नियमानुसार ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध दंड निर्धारित किया जाएगा। किसी संस्था द्वारा अमान्य संस्थाओं की जानकारी देने के लिए सचिव ने बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज एवं क्षेत्रीय अपर सचिवों के कार्यालय का नंबरों के साथ एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है।
बोर्ड मुख्यालय पर जानकारी देने के लिए उप सचिव (प्रशासन) देवव्रत सिंह का मोबाइल नंबर जारी किया गया है। सचिव ने सभी क्षेत्रीय अपर सचिवों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र के जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित करें कि इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
इन नंबरों पर दें जानकारी
• क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ- 9454457256, 0121-2660742
क्षेत्रीय कार्यालय बरेली- 9451055902, 0581-2576494
• क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज- 9454457246, 0532-2423265
• क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी- 9450964432, 0542-2509990
• क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर- 9415259462, 0551-2205271
• उप सचिव प्रशासन बोर्ड मुख्यालय- 8447297770, 0532-2623829
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