कक्षा 8 तक गर्ल्स स्कूलों में जूडो कराटे जरूरी करने की मांग हाईकोर्ट ने की खारिज
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गर्ल्स स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक की छात्राओं को जूडो, कराटे व ताइक्वांडो कोर्स का प्रशिक्षण अनिवार्य करने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने दिया है।
प्रयागराज की शालिनी अग्रवाल की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया था कि गर्ल्स स्कूलों में जूडो, कराटे व ताइक्वांडो प्रशिक्षण का कोर्स होने से जूनियर छात्राओं का मनोबल व आत्मविश्वास बढ़ेगा। और वे स्वयं को स्वतंत्र एवं मजबूत स्थिति में पाएंगी।
याचिका में मांग की गई थी कि छात्राओं के लिए गर्ल्स स्कूलों में जूडो, कराटे व ताइक्वांडो प्रशिक्षण का कोर्स अनिवार्य किया जाए।
No comments:
Write comments