स्कूली बच्चों की सुरक्षा की कार्ययोजना बताए सरकार हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश
एक अक्तूबर को फिर होगी सुनवाई, बाराबंकी में स्कूल की घटना पर भी मांगा जवाब
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ने सुरक्षा मानकों व नियम कानूनों का उल्लंघन कर चल रहे स्कूलों के मामले का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूलों और विद्यार्थियों की सुरक्षा की कार्ययोजना बनाकर 1 अक्तूबर को पेश करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने बाराबंकी में एक स्कूल ढहने पर बच्चों को चोट लगने की जानकारी के - साथ जवाब मांगा है। वहीं, लखनऊ में - छोटे बच्चों की वैन को स्कूल परिसर में लाने-ले जाने के आदेश मामले में डीसीपी यातायात को तलब किया है।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती रिवर बैंक रेजीडेंट्स की और से वर्ष 2020 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। इसमें शहर के आवासीय क्षेत्रों में मानकों के उल्लंघन में चल रहे स्कूलों का मुद्दा खास तौर पर उठाया गया है। ऐसे 16 स्कूलों की लगाई गई सूची में जापलिंग रोड के सीएमएस स्कूल समेत अन्य स्कूलों के नाम हैं।
इस मामले में पहले कोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट तलब की थी। साथ ही जानकारी देने को प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को तलब किया था। कोर्ट के आदेश के तहत बीते 5 माह से नीति बनाने की प्रक्रिया में हैं। इसपर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वर्ष 2021 के नए दिशानिर्देशों के तहत सुरक्षा संबंधी कार्ययोजना बनाकर 1 अक्तूबर तक पेश करे।
मामले में नियुक्त न्यायमित्र अधिवक्ता ने अर्जी दाखिल कर कोर्ट को बताया कि हाल ही में बाराबंकी के जहांगीराबाद स्थित अवध चिल्ड्रेन एकेडमी नामक प्राइवेट स्कूल की एक मंजिल ढहने से 15-20 बच्चों को चोट लगी है। इस पर कोर्ट ने टेस्ट केस मानकर संबंधित अफसरों से कई बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
सितंबर को माध्यमिक शिक्षा सचिव वेदपाल मिश्र कोर्ट में पेश हुए। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार और संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था अमित वर्मा के अनुपालन के हलफनामे पेश किए गए। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि संबंधित अफसर सुप्रीम कोर्ट के अविनाश मेहरोत्रा के मामले में दिए गए सुरक्षा संबंधी निर्देशों को लागू करने के कोर्ट ने पूछा कि क्या घटना के पहले स्कूल का कोई सेफ्टी ऑडिट हुआ था। अगर हुआ तो उसकी रिपोर्ट दाखिल करें। अदालत ने कई बिंदुओं पर घटना का पूरा ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अन्य प्राधिकारी ने स्कूल का निरीक्षण किया हो तो उसकी रिपोर्ट भी दें।
लखनऊ में छोटे बच्चों को स्कूल परिसर से लाने और ले जाने के मामले में डीसीपी यातायात तलब
हाईकोर्ट ने इसी मामले में लखनऊ में छोटे बच्चों की स्कूल परिसर से लाने ले जाने के मामले में डीसीपी यातायात को भी 1 अक्तूबर को तलब किया है। कोर्ट के पहले के आदेश के तहत संयुक्त पुलिस आयुक्त अमित वर्मा ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के पालन में शहर के कुछ स्कूलों ने पांचवीं कक्षा तक के छोटे बच्चों को वैन से स्कूल परिसर से लाने और ले जाने की व्यवस्था कर ली है। जबकि कुछ स्कूल अभी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसपर कोर्ट ने कहा कि निर्देशों का पालन न करने वालों की जानकारी दें जिससे कोर्ट इसपर आदेश दे सके। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यातायात को लेकर पहले जारी निर्देशों का पालन जारी रखा जाए और इन्हें लखनऊ के बाकी स्कूलों में भी पालन कराया जाए।
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