यूपी के निजी इंजीनियरिंग और व्यावसायिक संस्थाओं में इस साल भी नहीं बढ़ेगी फीस
शासन ने सभी डिग्री, डिप्लोमा, सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों को दिए निर्देश
सत्र 2023-24 में लागू मानक शुल्क ही 2024-25 में भी होगा प्रभावी
लखनऊ। शासन ने इस सत्र 2024-25 में भी प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग व व्यावसायिक संस्थानों में फीस न बढ़ाने का निर्णय लिया है। निजी क्षेत्र की सभी डिग्री, डिप्लोमा व सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तर के इंजीनियरिंग व व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2023-24 में लागू मानक शुल्क (ट्यूशन फी) ही प्रभावी होगा।
प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से उप्र निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था के लिए गठित प्रवेश व फीस नियमन समिति की हाल ही में हुई बैठक में यह तय किया गया है कि निजी क्षेत्र के डिग्री, डिप्लोमा, सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय इंजीनियरिंग व व्यावसायिक संस्थानों में चल रहे पाठ्यक्रमों के लिए छात्रहित में मानक शुल्क यथावत रखा जाएगा। इस संबंध में प्राविधिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव अन्नावि दिनेश कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
बाद में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) की ओर से अपने संबद्ध सभी संस्थानों को निर्देश जारी किया गया है कि इसके अनुसार ही प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। बता दें कि कोविड के बाद से शासन ने विद्यार्थियों के हित में अभी तक फीस नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
No comments:
Write comments