नियम विरुद्ध नियुक्ति और कोर्ट में झूठा बयान देने के चलते मऊ के डीआईओएस निलंबित
बलिया में तैनाती के दौरान भर्ती में की थी गड़बड़ी
लखनऊ। नियम विरुद्ध नियुक्ति करने तथा कोर्ट में झूठा बयान देने सहित कई अन्य आरोपों में बलिया के तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) रमेश संह को शासन ने निलंबित कर दिया गया है। शुक्रवार शाम को इस संबंध में आदेश जारी हो गया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ रमेश सिंह के खिलाफ 10 सितंबर को शासन में कई तरह की शिकायतें की गईं। शासन ने रमेश संह के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश देने के साथ त्राराणसी के संयुक्त शिक्षा निदेशक राम शरण सिंह को पूरे प्रकारण की जांच के निर्देश दिए। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रमेश सिंह पर लगे ज्यादातर आरोप सही हैं।
उन पर आरोप है कि बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक के रूप में कार्य करते समय पद का दुरुपयोग किया। बलिया के चौरा स्थित अन्नू राय इंटर कालेज में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से नियुक्ति कर दी। मानव संपदा पोर्टल पर जरूरी सूचनाएं भी साझा नहीं की। एक अन्य मामले में कोर्ट में झूठी बयानबाजी की, जिस पर कोर्ट ने उन पर कड़ी टिप्पणी की थी। इस तरह के कई अन्य शिकायतों के बाद शासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
रमेश सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र शीघ्र जारी करने के भी निर्देश दिए थे। जांच रिपोर्ट व जांच अधिकारी की संस्तुति के बाद शुक्रवार को रमेश सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें निलंबन अवधि में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से संबद्ध किया गया है। पूरेमामले की विस्तृत जांच के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव भगवती सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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