हाईकोर्ट ने शिक्षकों के अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण पर जवाब मांगा
प्रयागराज । बेसिक शिक्षा परिषद में अध्यापकों के अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के मामले में जवाब दाखिल न करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर तक अधिकारी हलफनामा दाखिल करें या फिर स्वयं अदालत में उपस्थित हों। प्रतिभा वर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने दिया है।
तमाम सहायक अध्यापकों ने पारस्परिक स्थानांतरण मामले में कि परिषद अध्यापकों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण करने के बजाय सीधे उन विद्यालयों में स्थानांतरण कर रहा है जहां उनके पेयर अध्यापक नियुक्त थे।
कोर्ट ने इस मामले में संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। मगर परिषद और राज्य सरकार की ओर से कोई हलफनामा नहीं दिया गया। राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद की अधिवक्ता ने कहा कि जवाब तैयार है और जल्द दाखिल कर दिया जाएगा।
बेसिक शिक्षकों के पारस्परिक अंतर्जनपदीय तबादले पर जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट खफा, विभाग को सशर्त मोहलत
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अध्यापकों की ओर से अंतर्जनपदीय सहमति स्थानांतरण को लेकर दाखिल याचिका में बेसिक शिक्षा विभाग ने जवाब दाखिल नहीं किया। इससे खफा कोर्ट ने 30 सितंबर तक बेसिक शिक्षा परिषद के जिम्मेदार अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने की सशर्त मोहलत दी है। अब जवाब न देने पर उन्हें अदालत में हाजिर होना होगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की अदालत ने प्रतिभा वर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते दिया है। विभिन्न जिलों के कई शिक्षकों ने तमाम सहायक अध्यापकों ने अंतर्जनपदीय सहमति स्थानांतरण के मामले में याचिका दाखिल की है। दलील दी है कि बेसिक शिक्षा नियमावली के विपरीत विभाग अध्यापकों का स्थानांतरण एक से दूसरे जिले में न कर उन विद्यालयों में कर रहा है, जहां उनके समकक्ष अध्यापक नियुक्त हैं।
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