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Friday, September 6, 2024

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मांगा जवाब, आरटीई के तहत प्रारंभिक सर्वे न होने का मामला

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मांगा जवाब, आरटीई के तहत प्रारंभिक सर्वे न होने का मामला

06 सितम्बर 2024
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत प्रारंभिक शिक्षा पर सर्वेक्षण कराने के आदेश का पालन न होने पर बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

इससे पहले के आदेश के तहत प्रमुख सचिव डॉ. एमके शनमुगा सुंदरम सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि बीते 30 अप्रैल के आदेश पर वह दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा पेश करेंगे। इस पर कोर्ट ने उन्हें जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देकर मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को नियत की है। 




RTE के तहत प्रारंभिक शिक्षा पर सर्वे न होने पर हाईकोर्ट सख्त, अपर मुख्य सचिव से मांगा जवाब

01 सितम्बर 2024
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 4 को होगी होगी अगली सुनवाई, प्रारंभिक शिक्षा पर सर्वे बताना होगा आदेश का पालन न होने का कारण आदेश का पालन न होने पर सख्त रुख अपनाया है। 


कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को 4 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर आदेश का अब तक पालन न होने का कारण पूछा है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता मनेंद्र नाथ राय की जनहित याचिका पर दिया। याची का कहना था कि शिक्षा के अधिकार के तहत सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने की अनिवार्यता के प्रावधानों का पूरा पालन नहीं हो रहा है। 

कोर्ट - ने बीते 30 अप्रैल को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। इसका पालन न होने पर कोर्ट ने कहा यह अच्छी स्थिति नहीं है। इसको लेकर कोर्ट ने अगली सुनवाई पर 4 सितंबर को अपर मुख्य सचिव से जवाब मांगा है।


आरटीई में प्रारम्भिक शिक्षा सर्वे क्यों नहीं हुआ : हाईकोर्ट

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश के बावजूद शिक्षा के अधिकार कानून के तहत प्रारम्भिक शिक्षा पर सर्वेक्षण आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सख्त रुख अपनाया है।

कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई प्रक्रिया में शामिल होकर आदेश का अनुपालन न होने का कारण पूछा है। सुनवाई चार सितम्बर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने महेन्द्र नाथ राय की जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा दिए जाने की अनिवार्यता सम्बन्धी प्रावधानों का पूर्णतया पालन नहीं हो रहा है।

 इस पर 30 अप्रैल को न्यायालय ने अपर मुख्य सचिव को पूरे प्रदेश में बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा को लेकर सर्वेक्षण का आदेश दिया था। आदेश के कई माह बाद भी अनुपालन न होने पर न्यायालय ने कहा कि यह अच्छी स्थिति नहीं है।

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