डीएलएड/ बीटीसी परीक्षा में अभ्यर्थियों को असफल विषयों में एक और मौका मिलेगा
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड/बीटीसी परीक्षा में असफल विषयों में अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के मामले में राज्य सरकार की अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया। लेकिन, किसी भी प्रकार का स्थगन देने से इन्कार कर दिया।
मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता जाह्नवी सिंह व कौन्तेय सिंह को सुनकर दिया।
अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि एकल पीठ ने आदेश में कहा था कि याचिका में शामिल सभी छात्रों को उनके डीएलएड/बीटीसी परीक्षा में असफल विषयों के लिए एक और अवसर दिया जाए। इसके बाद भी राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश का पालन नहीं किया और अब तक परीक्षा कराने की कोई पहल नहीं की।
इस मामले में अवमानना याचिका भी लंबित है। सरकार के इस रवैये से छात्रों को अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल उन छात्रों पर लागू होगा, जो इस मुकदमे का हिस्सा हैं।
No comments:
Write comments