DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बागपत बाँदा बांदा बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लख़नऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Friday, November 15, 2024

सचिव ने हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगा तीन हफ्ते का समय, 69000 शिक्षक भर्ती अंतर्गत एक नंबर बढ़ाकर परिणाम घोषित करने का मामला

सचिव ने हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगा तीन हफ्ते का समय, 69000 शिक्षक भर्ती अंतर्गत एक नंबर बढ़ाकर परिणाम घोषित करने का मामला


लखनऊ। शिक्षक भर्ती मामले की अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान उप्र बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के आदेश के अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा है। अदालत ने याची शिक्षिका को एक नंबर बढ़ाकर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था।


न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने गुरुवार को याची शिक्षिका सुरभि सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद बेसिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद को न्यायालय के आदेश के अनुपालन संबंधी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर 2024 की तिथि नियत की है।

अदालत ने तीन सप्ताह में उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालन संबंधी हलफनामा दाखिल न करने की दशा में सचिव, बेसिक शिक्षा बोर्ड को स्वंय उपस्थित होने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में अदालत सचिव के खिलाफ अवमानना से संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।


69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने कुछ विवादित प्रश्नों के खिलाफ याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की थी। 25 अगस्त 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शैक्षिक परिभाषा प्रश्न पर एक अंक बढ़ाते हुए कोर्ट की शरण में आए हुए याचियों को अंतिम कट ऑफ गुणांक मेरिट के अनुसार चयन करने का आदेश सुनाया था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।


उच्चतम न्यायालय ने भी 9 नवंबर 2022 को उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए याची शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश दिया। 

No comments:
Write comments