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Tuesday, November 5, 2024

पदोन्नति में बीईओ का कोटा बढ़ाने का विरोध

पदोन्नति में बीईओ का कोटा बढ़ाने का विरोध

■ राजकीय शिक्षक संघ ने लोक सेवा आयोग को भेजा पत्र

■ राजकीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं ने कोर्ट में की है याचिकाएं


प्रयागराज । प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति में खंड शिक्षा अधिकारी संवर्ग का कोटा बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। राजकीय शिक्षक संघ के बीपी सिंह गुट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सोमवार को अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन सौंपा।


राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं और खंड शिक्षाधिकारियों ने पद बढ़ने के कारण क्लास टू (बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष) पदों पर पदोन्नति का कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं की हैं। पदोन्नति के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत पदों को भरने के लिए पहले अधीनस्थ राजपत्रित (प्रधानाध्यापक) पुरुष संवर्ग व महिला संवर्ग और निरीक्षण शाखा में कार्यरत अधिकारियों का कोटा क्रमशः 61, 22 व 17 प्रतिशत था। अब इसे क्रमशः 33, 33 व 34 प्रतिशत करने की तैयारी है। 


बीपी सिंह गुट के प्रांतीय महामंत्री डॉ. रवि भूषण का कहना है कि प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज का पद शैक्षिक संवर्ग का है और उक्त पद 50% सीधी भर्ती तथा 50% पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है। इन पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव अनिवार्य है। जबकि खंड शिक्षा अधिकारी पद निरीक्षण शाखा का है और उनके पास अध्यापन अनुभव भी नहीं होता। इसलिए खंड शिक्षा अधिकारी संवर्ग, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज पदों पर पदोन्नति के लिए पूरी तरह से अनर्ह है। इनको प्रधानाचार्य जीआईसी समूह ख उच्चतर / समकक्ष पदों पर पदोन्नति में कोई कोटा न दिया जाए अन्यथा संगठन को न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा।

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