एडेड डिग्री कॉलेज के शिक्षकों का तीन साल में एक बार तबादला, कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली- 2024 को प्रख्यापित करने की दी मंजूरी
लखनऊ । कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली- 2024 को प्रख्यापित करने की सहमति दे दी है। इसके तहत अब सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों का तीन साल पर एक बार तबादला हो सकेगा।
पूर्व में एडेड कालेजों के शिक्षकों के तबादलों में काफी समस्याएं आती थी। 10 साल सेवा के बाद ही तबादले का प्रावधान था। बाद में अवधि पांच साल कर दी लेकिन इससे भी एडेड कॉलेजों के शिक्षकों की समस्याएं दूर नहीं हुईं।
नए शिक्षा आयोग के गठन संस्तुति पर सरकार ने एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के स्थानांतरण तीन वर्ष पर एक बार करने का प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तबादला प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है। पूर्व में तबादला पाने के लिए पांच साल की सेवा अनिवार्य थी। इसे सरल करते हुए तीन साल किया गया है। विभाग के अनुसार शिक्षकों को तबादला के लिए अपने महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र से और संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। इस अनुमोदित आवेदन को निदेशक उच्च के सामने प्रस्तुत करना होगा।
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