मऊ, 13 दिसंबर 2024
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों के सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं में प्रवेश और अभिलेख निरीक्षण पर नए नियम जारी किए गए हैं, जिससे पत्रकारिता जगत में तीखी बहस छिड़ गई है। जिला सूचना अधिकारी मऊ द्वारा जारी पत्र (पत्रांक 219/सू०वि०/सूचना/2024-25) में पत्रकारों की गतिविधियों को स्पष्ट दिशानिर्देशों के अधीन रखा गया है।
सरकारी निर्देशों के अनुसार, कोई भी पत्रकार किसी सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्था में बिना संस्था प्रमुख या उनके द्वारा नामित सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, यदि किसी पत्रकार को प्रवेश की अनुमति मिलती है, तो वह संस्था प्रमुख की सहमति के बिना सरकारी अभिलेखों का निरीक्षण या परीक्षण नहीं कर सकता।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पत्रकारों के लिए सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। यह नियम स्वतंत्र मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ-साथ समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनलों के संपादकों व ब्यूरो चीफ पर भी लागू होता है।
नए निर्देशों को लेकर पत्रकारिता जगत में असंतोष की लहर देखी जा रही है। वहीं, सरकारी अधिकारी इन नियमों को संस्थानों की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक मानते हैं। अब यह देखना होगा कि इन नियमों का प्रभाव पत्रकारिता की स्वतंत्रता और सरकारी संस्थाओं की पारदर्शिता पर कैसा पड़ता है।
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