बीएसए औरैया के खिलाफ हाईकोर्ट से जमानती वारंट जारी कर किया तलब , निलंबन को लेकर अदालत के आदेश का पालन नहीं करना पड़ा भारी
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उनको स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है। कोर्ट ने सीजेएम औरैया को निर्देश दिया है कि 7 जनवरी को वह बीएसए की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित कराए। सहायक अध्यापिका सुनीता द्विवेदी की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने यह आदेश दिया।
याची के अधिवक्ता के मुताबिक बीएसए ने याची को 15 जून 2024 को निलंबित कर दिया था। इस आदेश को उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने बीएसए को याची के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्रवाई दो माह में पूरी करने का निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी।
बीएसए ने इस आदेश का पालन नहीं किया तो याची ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। जिस पर कोर्ट ने बीएसए को आदेश का पालन कर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने अथवा स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था । मगर बीएसए ने न तो आदेश का अनुपालन किया और ना ही स्वयं अदालत में उपस्थित हुए । उनका पक्ष रखने कोई अधिवक्ता भी नहीं आया । इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए 7 जनवरी को तलब कर लिया है।
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