शिक्षकों पर कार्रवाई करने से पहले प्रबंधतंत्र ले अनुमति, शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शासन को भेजा पत्र
मांग : धारा 18 एवं 21 को शिक्षा सेवा चयन आयोग में शामिल करें
प्रयागराज । अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य को वेतन एवं शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की धारा हटाए जाने से शिक्षक व शिक्षक संगठन असंतुष्ट हैं। प्रधानाचार्य परिषद एवं माध्यमिक शिक्षक संघों की इस मांग पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को पत्र भेजा है।
भेजे गए पत्र में धारा 18 एवं 21 में दी गई व्यवस्था को बिंदुवार बताया है। चयन बोर्ड की यह दोनों धारा शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम में नहीं है। इससे तदर्थ प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यों का वेतन और शिक्षक अपनी सेवा को लेकर चिंतित हैं। धारा 21 में शिक्षकों सेवा संबंधी प्रावधान थे। इससे प्रबंधतंत्र को किसी शिक्षक के विरुद्ध निलंबन, बर्खास्तगी आदि की कार्यवाही करने के पूर्व चयन बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती थी।
यह धारा नए आयोग में लागू होने से शिक्षकों पर कार्रवाई से पहले प्रबंधतंत्र को आयोग से अनुमति लेनी होगी। प्रधानाचार्य परिषद व माध्यमिक शिक्षक संघों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की इन दोनों धाराओं को प्रख्यापित किए जाने की मांग की है।
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