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Friday, January 17, 2025

अवैध बर्खास्तगी के खिलाफ दाखिल अध्यापक की अपील खारिज किए जाने पर हाईकोर्ट ने बीएसए जौनपुर से मांगा शपथपत्र

अवैध बर्खास्तगी के खिलाफ दाखिल अध्यापक की अपील खारिज किए जाने पर हाईकोर्ट ने बीएसए जौनपुर से मांगा शपथपत्र

हाई कोर्ट ने कहा- व्यक्तिगत हलफनामा दें अथवा हाजिर हों, अब 23 को सुनवाई


प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध बर्खास्तगी के खिलाफ दाखिल अध्यापक की अपील खारिज किए जाने संबंधी बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) जौनपुर के आदेश पर नाराजगी जताई है। व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर यह बताने के लिए कहा है कि किस विवेकाधिकार से उन्होंने बिना अधिकार पारित बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ दाखिल अपील खारिज की है। अपील मेंबर सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन बोर्ड के समक्ष दाखिल की गई थी, किंतु आदेश बीएसए ने पारित किया है।


यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने प्राथमिक विद्यालय हरिपुर, सुजानगंज जौनपुर में कार्यरत अध्यापक सुशील कुमार यादव की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता आलोक कुमार यादव ने कहा कि बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई का अधिकार मेंबर सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन बोर्ड को है न कि बीएसए को है। अनुसार याची को 27 दिसंबर 2019 को बर्खास्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ अपील दाखिल की थी। बीएसए ने खुद अपील पर सुनवाई कर उसे खारिज कर दिया।

बीएसए के 13 नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि यदि हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो बीएसए 23 जनवरी 2024 को कोर्ट में उपस्थित रहेंगे।

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