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Friday, February 7, 2025

शिक्षक की नियुक्ति वरिष्ठता में प्रोबेशन अवधि बाधक नहीं – हाईकोर्ट

शिक्षक की नियुक्ति वरिष्ठता में प्रोबेशन अवधि बाधक नहीं – हाईकोर्ट 


प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालेश्वर दास केस के फैसले के हवाले से कहा कि प्रोबेशन अवधि सफलता पूर्वक पूरी होने के बाद कर्मचारी मूल नियुक्ति तिथि से नियमित नियुक्त माना जाएगा। इस तरह याची से पहले रजनीश कुमार की नियुक्ति होने के कारण वह वरिष्ठ होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने डॉ योगेन्द्र पाल की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। साथ ही कुंवर रुकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज नगला पूर्वी बदायूं के दो अध्यापकों के वरिष्ठता विवाद को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है।


याची का कहना था कि वह 13 सितंबर 1998 को लेक्चरर पद पर प्रोन्नत किया गया। विपक्षी को 20 अप्रैल 1998 से प्रोबेशन पर नियुक्ति दी गई। प्रोबेशन अवधि 20 अप्रैल 1999 को पूरी हुई। विपक्षी कार्यवाहक प्रधानाचार्य रजनीश के अधिवक्ता अनुराग शुक्ल का तर्क था कि याची 13 सितंबर 1998 को नियुक्त हुआ और विपक्षी 20 अप्रैल 1998 की तिथि से लेक्चरर नियुक्त हुआ। इसमें प्रोबेशन अवधि बाधक नहीं होगी।

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