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Wednesday, February 26, 2025

नकल करते पकड़े गए विद्यार्थियों पर दर्ज नहीं होंगे आपराधिक केस लेकिन नकलचियों पर होगी कठोर कार्रवाई

नकल करते पकड़े गए विद्यार्थियों पर दर्ज नहीं होंगे आपराधिक केस लेकिन नकलचियों पर होगी कठोर कार्रवाई

मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को जारी किया पत्र

प्रयागराज। यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल करते या अनुचित साधन का उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर छात्र-छात्राओं पर आपराधिक मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे। ऐसे विद्यार्थियों के संबंधित प्रश्नपत्र की कॉपी का मूल्यांकन नहीं करने समेत अन्य कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश सरकार की नई परीक्षा नीति में सुनियोजित तरीके से नकल कराने वाले तथा पेपर आउट कराने समेत अन्य गतिविधियों में लिप्त नकल माफिया के खिलाफ आपराधिक मुकदमा लिखाने के साथ कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं।


यह प्रावधान बोर्ड परीक्षा में भी लागू होंगे, लेकिन विद्यार्थियों पर आपराधिक मुकदमे नहीं लिखाए जाएंगे। बोर्ड के सचिव की ओर से मंगलवार को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 15 जुलाई 2024 को लागू उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के प्रावधान विद्यार्थियों पर लागू नहीं होंगे।

पत्र में यह भी लिखा गया है कि परीक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा जाएगा लेकिन कोई छात्र-छात्रा अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो संबंधित प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। साथ ही अन्य कार्रवाई की जाएगी।

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