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Wednesday, March 5, 2025

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता में बड़े बदलाव, छात्रों और शिक्षकों से बढ़ेगा सहयोग शुल्क

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता में बड़े बदलाव, छात्रों और शिक्षकों से बढ़ेगा सहयोग शुल्क

गंभीर बीमारी और बेटी की शादी पर मिलेगा एक लाख रुपये का सहयोग


05 मार्च 2025
प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता में बड़ा बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार, अब गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षकों को 30 हजार के बजाय एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं, सेवाकाल में ही मृत्यु हो जाने वाले शिक्षकों की बेटियों के विवाह के लिए मिलने वाला अनुदान भी 10 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।

तत्काल सहायता का प्रावधान:
शासन ने इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान के नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के मुताबिक, गंभीर बीमारी की स्थिति में शिक्षकों को मंत्री की मंजूरी के बाद एक सप्ताह के भीतर 50 हजार रुपये की तत्काल सहायता दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त राशि भी जारी की जा सकेगी। हालांकि, इसके लिए शिक्षकों को संबंधित अधिकारी से चिकित्सीय प्रमाणपत्र जमा कराना होगा।

ऑनलाइन व्यवस्था और समिति का गठन:
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के निर्देशानुसार, शिक्षकों और उनके आश्रितों को सहायता देने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत एक विशेष पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिस पर आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निपटाया जाएगा। प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक तीन सदस्यीय समिति भी गठित की जाएगी।

छात्रों और शिक्षकों से बढ़ेगा सहयोग शुल्क:
इस योजना के लिए धन जुटाने हेतु कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों से लिया जाने वाला झंडा शुल्क 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये और कक्षा 9 से 12 के छात्रों से 10 रुपये कर दिया गया है। साथ ही, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से ली जाने वाली सहयोग राशि को 100 रुपये करने का प्रस्ताव है, जिस पर शिक्षक संगठनों से चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।

कोष प्रबंधन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भूमिका:
कोष के विस्तार और बेहतर प्रबंधन के लिए सहायक सचिव, लेखाकार, कंप्यूटर सहायक और परिचारक जैसे पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मानदेय के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इससे कोष का कुशल संचालन सुनिश्चित होगा।




माध्यमिक शिक्षकों को गंभीर रोग होने पर एक लाख आर्थिक मदद, मृत शिक्षकों की बेटियों की शादी के लिए देंगे एक लाख रुपये की सहायता, राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की नियमावली संशोधित

04 मार्च 2025
लखनऊ। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन किया गया है। इसके तहत मृत शिक्षकों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक अनुदान राशि दस हजार से बढ़ाकर एक लाख और गंभीर रोग से ग्रस्त शिक्षक को 30 हजार की जगह एक लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी।


शासन ने इसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की नियमावली में संशोधन कर दिया है। इसके तहत गंभीर रोग से ग्रस्त शिक्षकों के प्रकरण पर मंत्री के अनुमोदन से एक सप्ताह में तत्काल 50 हजार की सहायता दी जाएगी। इसके बाद विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए आवेदक को सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र देना होगा।


माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों व उनके आश्रितों की सहायता के लिए आवेदनपत्र ऑनलाइन लिए जाएंगे। इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। इस पर आने वाले आवेदन को एक निर्धारित समय में निस्तारित करना होगा।


इसके लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इसी क्रम में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों से झंडा शुल्क दो रुपये के स्थान पर पांच रुपये और कक्षा नौ से 12 के छात्रों से 10 रुपये सहयोग राशि ली जाएगी। दीपक कुमार ने यह भी कहा है कि गंभीर रोग से ग्रस्त शिक्षकों की चिकित्सीय सहायता व उनके आश्रित बेटियों के विकास के लिए दी जाने वाली सहायता राशि के लिए कोष बढ़ाना भी जरूरी है।


इसके तहत शिक्षकों से शिक्षक दिवस पर ली जाने वाली सहयोग राशि को 100 रुपये किए जाने पर निर्णय शिक्षक संगठनों से वार्ता के बाद लिया जाएगा। वहीं प्रकोष्ठ के संचालन के लिए सहायकसचिव, लेखाकार, कंप्यूटर सहायक व परिचारक पद पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मानदेय पर रखा जाएगा।

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